बस्ती। पहली बार गनेशपुर के पूर्व प्रधान पूर्व प्रधान अब्दुल मुईद उर्फ रहमान पुत्र अब्दुल रसीद व परवीन खातून पत्नी अब्दुल मुईद उर्फ रहमान जमीन के फ्राड के मामले में फंस गए है। इन दोनों के खिलाफ कोतवाली में समीउल्लाह पुत्र स्व० साबिर अली साकिन गनेशपुर उत्तर टोला थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती ने मुकदमा दर्ज कराया है। आवेदक की पुश्तैनी प्रापर्टी गाटा संख्या- 135 जो ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील बस्ती सदर जिला बस्ती में स्थित है उक्त प्रापर्टी के पूर्व मालिक साबिर अली पुत्र वसीर अली व मु० जैनेब पत्नी गुलाम अली थे । मु० जैनेब ने अपने हिस्से की प्रापर्टी साबिर अली को रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया था साबिर अली के वारिसान गुलाम अहमद, रफीक अहमद, सफीक अहमद, समीउल्लाह व श्रीमती फिरोजा है। जिनका नाम वर्तमान में खतौनी में दर्ज है। हम प्रार्थी के गांव के पूर्व प्रधान अब्दुल मुईद उर्फ रहमान पुत्र अब्दुल रसीद व परवीन खातून पत्नी अब्दुल मुईद उर्फ रहमान साकिन गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जिला बस्ती साजिस रचकर हम प्रार्थी की जमीन गाटा संख्या 135 को 2005 में रजिस्ट्री संख्या-1617 को दिखा करके उक्त जमीन को दिनांक 11-05-2005 को अपनी मां आमीना खातून पत्नी अब्दुल रसीद के नाम दाखिल खारिज में चढ़वा लिया। जिस समय आमीना खातून का नाम दाखिल खारिज हुआ उस समय ग्राम प्रधान गनेशपुर प्रवीन खातून पत्नी अब्दुल मुईद उर्फ रहमान थी। रजिस्ट्री संख्या-1617 का अवलोकन किया गया तो पता चला कि रजिस्ट्री संख्या 1617 में बेचने वाले जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र रामरूप शर्मा साकिन झुगुही उर्फ बासगांव तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील सदर जिला बस्ती लिखा है। तथा जमीन खरीदने वाले पारसनाथ चौधरी पुत्र जयराम चौधरी साकिन भिटहा तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील सदर जिला बस्ती है। इसी तरह हम प्रार्थी की जमीन गाटा संख्या 135 को फर्जी कागज तैयार करा करके अब्दुल मुईद उर्फ रहमान व उनकी पत्नी परवीन खातून ने अमीना खातून के नाम चढ़वाकर सरकारी रूपये हड़प लिये है। यह केस न्यायालय के आदेश से दर्ज हुआ।
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