महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे को एक बार फिर अदालत की ओर से फटकार मिली है। मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि NCP नेता धनंजय मुंडे ने अपनी पहली पत्नी के साथ 'प्रथम दृष्टया' घरेलू हिंसा की है। अदालत ने आदेश दिया है कि मुंडे को अपनी पत्नी और बेटी (जो अब अलग रह रही हैं) को हर महीने दो लाख रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता देना होगा।