प्रयागराज 

इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 

जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ का फैसला

बालिग जोड़े को अपनी इच्छा से साथ रहने का अधिकार

लिव इन रिलेशनशिप गैरकानूनी नहीं

संबंधित जिले की पुलिस उनके अधिकारों की रक्षा करेगी

शान्तिपूर्वक जीवन में हस्तक्षेप पर सुरक्षा प्रदान करें

याची को शांति से एक साथ रहने की आज़ादी है

किसी को उनके शांतिपूर्ण जीवन में दखल की अनुमति नहीं

अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है-HC