बस्ती। थाना कप्तानगंज के ग्राम दुबौला निवासी कामनी षुक्ल पुत्री राकेष षुक्ल ने अमानत में खयानत के आरोप में प्रभा इलेक्ट्रानिक के संचालक और उनके यहां काम करने वाले प्रेमचंद्र पुत्र हरिभजन निवासी थाना दुबौलिया ग्राम बैरागल के खिलाफ थाना कप्तानगंज में एफआईआर दर्ज कराया। यह एफआईआर एसपी से मिलने के 20 दिन बाद दर्ज हुई।
दर्ज एफआईआर में कहा गया कि उसके लोन का दो लाख 12 हजार 500 रुपया, एसबीआई से कंपनीबाग स्थित प्रभा इलेक्ट्रानिक के पास सिलाई मषीन के लिए आया था। लिखा कि प्रभा इलेक्ट्रानिक वाले ने वह पैसा कैष के रुप में दुकान पर काम करने वाले प्रेमचंद्र को दे दिया, पैसा एक लाख 97 हजार 600 रुपया ही दिया गया। वह भी बिना मेरी सहमति के। प्रेमचंद्र न वे पैसा हमको नहीं दिया, जब एफआईआर की बात कही गई तो समझौते के आधार पर एक लाख 30 हजार दिया गया, अवषेष 67 हजार 10 फरवरी 26 को देने की बात कही। जिसे अभी तक नहीं दिया गया, लिखा कि जब भी पैसा मांगने प्रभा इलेक्ट्रानिक दुकान पर जाती, डांटडपट कर भगा देते। प्रार्थना पत्र में 67 हजार वापस दिलाने और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गईं। पहली बार इस तरह का मामला प्रभा इलेक्ट्रानिक के बारे में सामने आया। चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गया, इस लिए कानूनी प्रक्रिया से प्रभा इलेक्ट्रानिक के संचालक और नौकरी करने वाले व्यक्ति को निभानी पड़ेगी। एफआईआर में प्रभा इलेक्ट्रानिक के किसी संचालक का नाम दर्ज नहीं हैं, और न पिता का नाम ही दर्ज है।
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