अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के तहत मसौदा नियम जारी किए हैं। हालांकि, इस मसौदे में नियमों के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान में सरकार ने इस पर जनता से राय मांगी है। इस कदम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं!
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