सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन महिलाओं की विशिष्ट संपत्ति है और बिना महिला की मर्जी के उसके पिता भी उसके ससुरालवालों से स्त्रीधन वापस नहीं मांग सकते. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने तलाकशुदा महिला के पिता द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है. इसमें पिता ने अपनी बेटी के तलाक के बाद ससुरालवालों से स्त्रीधन (शादी के समय दिए गए उपहार और गहने) लौटाने की मांग की थी.
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