सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले 18 वर्षीय छात्र को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसका एडमिशन IIT धनबाद में करवाने का निर्देश दिया. समय पर फीस जमा नहीं करवाने की वजह से उसका दाखिला रोक दिया गया था. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'प्रतिभाशाली छात्रों को निराश नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे टैलेंट को जाने नहीं दे सकते. वह एक दलित लड़का है, जिसे दर-दर भटकना पड़ रहा है.' दरअसल, अतुल फीस के 17,500 रुपए नहीं जुटा पाया था. जब पैसों का इंतजाम हुआ, फीस जमा करने की तारीख बीत चुकी थी.
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