नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा 25 हजार रुपए का जुर्माना,

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा 25 हजार रुपए का जुर्माना,

हापुड़ न्यूज़

 नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा 25 हजार रुपए का जुर्माना,

हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने फैसला सुनाया।दरअसल, घटना 14 जुलाई 2023 की है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में मीरा की रेती निवासी कुलदीप 12 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। वह घर से 50 हजार रुपए नकद और सोने-चांदी के गहने भी ले गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया गया। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5जे (ii)/6 के तहत चार्जशीट दाखिल की। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने पीड़िता के परिवार को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

 मनजीत सिंह की रिपोर्ट

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *