अचानक गुरुजी से पवन कुमार बन गए बलात्कारी
- Posted By: Tejyug News LIVE
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- Updated: 18 January, 2025 16:20
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अचानक गुरुजी से पवन कुमार बन गए बलात्कारी
-परिषदीय विद्यालय जलालाबाद में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन कुमार नु किया सभी गुरुओं की इज्जत को तार-तार
बस्ती। अगर किसी गुरुजी पर अपनी ही छात्रा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लड़की लगाए तो गुरुजी और अन्य बलात्कारियों एवं अपराधियों में क्या फर्क रह गया। जो माता-पिता अपनी इज्जत को गुरुजी के हवाले करके जाती है, अगर वही गुरुजी इज्जत पर हाथ डालने लगे तो फिर कौन गुरुजी लोगों पर विष्वास करेगा। लड़कियां अगर सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है, तो वह हैं, विधालय, और अगर कहीं सरकारी स्कूल हुआ तो वहां पर और भी अधिक लड़किया अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लड़कियों का मान-सम्मान करने का पाठ पढ़ाने वाले ही अगर उनका सम्मान नहीं करेगें तो फिर करेगा कौन? वैसे भी जिस तरह परिषदीय विद्यालय जलालाबाद में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन कुमार पर अपनी ही छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। उससे गुरुजी वर्ग आपने आपको कलंकित महसूस कर रहे है। भले ही चाहें इनका बचाव करने में पैकोलिया की पुलिस लगी हुई हैं, लेकिन पुलिस भी इनका अधिक दिन तक बचाव नहीं कर सकती, जिस दिन गुरुजी ने सुविधा षुल्क देना बंद किया, उस दिन समझो गुरुजी की खैर नहीं।
यह सही हैं, कि अगर यही धारा किसी सामान्य व्यक्ति पर सामान्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हो तो पुलिस कालर पकड़कर उसे उठा ले जाती। किन्तु आरोपी सरकारी कर्मचारी हैे, तो उसे थोड़ी बहुत छूट मिलना ही चाहिए। मान लीजिए कि गुरुजी पुलिस से बच भी जाते हैं, लेकिन जो सामाजिक नुकसान हैं, उससे कैसे बचेगें। खुद गुरुजी का परिवार ही इन्हें हेय की नजर से देख रहा होगा। आरोपी ने कक्षा छह की छात्रा से पानी मांगा और उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की। घटना 15 सितम्बर 2023 की है। पीड़ित पिता शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की चौखट पर सिर पटकता रहा लेकिन एफआईआर नही दर्ज हुई। अब आप जरा अंदाजा लगाइए मजबूर होकर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया जहां से मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी हुआ। काफी मशक्कत के बाद पैकोलिया पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी पर आंच नही आई। खबर है कि स्थानीय पुलिस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी मे है। आरोपी पवन कुमार पर पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छात्रा के मां की तहरीर पर आईपीसी की धारा 376एबी, 354बी, 504, 506 तथा पॉक्सो एक्ट 56, 910 के तहत मुकदमा दर्ज। इसमे 7 साल से अधिक और उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। 17 जनवरी को पीड़ित ने सीडब्लूसी को प्रार्थना पत्र देकर नाबालिग से जुड़े प्रकरण में कार्यवाही की मांग किया है। इससे पहले एसपी, डीआईजी सभी से फरियाद कर चुका है। प्रकरण में अब तक कोई कार्यवाही न होने से पीड़ित परिवार को परोक्ष अपरोक्ष धमकियां दी जा रही हैं। समझौते का नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी हुई तो स्थानीय पुलिस तथा महकमे के उच्चाधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डा. आलोक रंजन वर्मा ने भी इस प्रकरण में पुलिस कप्तान से मिलकर अविलम्ब आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया है, कि पुलिस जानबूझकर आरोपी को गिरफतार नहीं कर रही है।
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