18 वर्षीय छात्र को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसका एडमिशन IIT धनबाद में करवाने का निर्देश दिया

18 वर्षीय छात्र को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसका एडमिशन IIT धनबाद में करवाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले 18 वर्षीय छात्र को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसका एडमिशन IIT धनबाद में करवाने का निर्देश दिया. समय पर फीस जमा नहीं करवाने की वजह से उसका दाखिला रोक दिया गया था. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'प्रतिभाशाली छात्रों को निराश नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे टैलेंट को जाने नहीं दे सकते. वह एक दलित लड़का है, जिसे दर-दर भटकना पड़ रहा है.' दरअसल, अतुल फीस के 17,500 रुपए नहीं जुटा पाया था. जब पैसों का इंतजाम हुआ, फीस जमा करने की तारीख बीत चुकी थी. 

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *