पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।

पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।

हापुड़

पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया। अनुज चौधरी *

वर्ष 2019 में अभियुक्त पप्पू सिंह पुत्र रिवा सिंह द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 144/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.03.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-

पप्पू सिंह पुत्र रिवा सिंह निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

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