जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा।

जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा।

बुलंदशहर।

जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा।

विकास त्यागी,

बुलंदशहर में अभियुक्त दिलशाद पुत्र कासिम निवासी चचरई रोड़ थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में जई सचिन कृष्णपाल सिंह से बकायेदारों की सूची फाड़ देना व टीम के साथ गाली-गलौच करते हुए चाकू से हमला करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 30.01.2016 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 22/2016 धारा- 323, 307, 332, 353, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 13.03.2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध छह गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप आज सोमवार को न्यायालय एडीजे-15 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिलशाद को सात वर्ष का कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

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