हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
- Posted By: Tejyug News LIVE
- राज्य
- Updated: 29 March, 2024 18:01
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हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
हापुड़ अनुज चौधरी
वर्ष 2007 में अभियुक्त मंसूर पुत्र मारूफ द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 289/2007 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि(15दिवस) व 3,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-
मंसूर पुत्र मारूफ निवासी हिम्मतनगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
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