अवैध शस्त्र रखने के तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा

अवैध शस्त्र रखने के तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा

बुलंदशहर 

अवैध शस्त्र रखने के तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा

बुलंदशहर विकास त्यागी 

बुलंदशहर.अभियुक्त 1-सतपाल उर्फ पप्पू पुत्र खेमचन्द 2-महेश उर्फ लाला पुत्र खेमचन्द 3-जितेन्द्र पुत्र जिले सिंह निवासीगण शफीनगर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर को वर्ष-2013 में थाना अहार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में 09.10.2013 को थाना अहार पर क्रमशः मुअसं-55/13 धारा-25/27 आर्म्स एक्ट, मुअसं 56/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मुअसं 57/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 25.11.2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगो को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा  न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध तीन गवाह परिक्षित हुए। जिसके परिणामस्वरुप आज शनिवार को न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सतपाल उर्फ पप्पू महेश उर्फ लाला व जितेन्द्र को 03-03 वर्ष का कारावास व 2,000-2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है

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